TCS: विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, जानिए…

नई दिल्ली, वित्त मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा गया कि लीबराइजड रेमीटेंस स्कीम (LRS) के तहत आने वाले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स में विदेशों में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च को शामिल नहीं किया जाएगा।

मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में बताया कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स (Foreign Exchange Management Rules, 2000) में ये बदलाव 16 मई से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होगा।

फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स में नियम सात को शामिल करते हुए नोटिफिकेशन में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाकर क्रेडिट कार्ड से लेनदेन करता है तो उसे एलआरएस में शामिल नहीं किया जाएगा।

एक जुलाई से से लागू होना था नया नियम

बता दें, एक जुलाई से एलआरएस के तहत क्रेडिट कार्ड से विदेश में भुगतान को लाया जाना था। अगर ऐसा होता तो क्रेडिट कार्ड में विदेश में पैसा खर्च करने पर 20 प्रतिशत के टीसीएस का भुगतान करना पड़ता, जिससे लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता, लेकिन अब इसे वापस ले लिया गया है।

आरबीआई की लीबराइजड रेमीटेंस स्कीम के तहत एक भारतीय नागरिक विदेश में 2.50 लाख अमेरिकी डॉलर तक विदेश में भेज सकता है।

क्यों वापस लिया फैसला?

मंत्रालय की ओर से 28 जून को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि हम बैंक और कार्ड कंपनियों को आईटी नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए अधिक समय देना चाहते हैं। इस कारण सरकार ने 16 मई को जारी नोटिफिकेशन टालने का फैसला लिया है।

फैसला वापस लेने के बाद विदेशों में क्रेडिट कार्ड से होने वाला लेनदेन एलआरएस के तहत नहीं आएगा और इस कारण टीसीएस नहीं लागू होगा। इससे विदेशों में जाकर क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च करने वालों को राहत मिलेगी और उन्हें अतिरिक्त टीसीएस का भुगतान नहीं करना होगा।

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