इलाहबाद हाईकोर्ट का फैसला: यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द
लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने UP सरकार को बड़ा झटका दिया है। निकाय चुनावों के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं। लखनऊ हाईकोर्ट की बेच ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई आरक्षण नहीं तय होगा। समय पर चुनाव कराने के आदेश दिए हैं।
24 दिसंबर शनिवार को पूरी हुई थी सुनवाई
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने UP के स्थानीय निकाय चुनाव के ओबीसी आरक्षण के मामले की सुनवाई 24 दिसंबर शनिवार को पूरी कर ली थी। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया था।
जज देवेंद्र कुमार उपाध्याय और सौरभ लवानिया की बेंच ने फैसला सुनाया है।
जज देवेंद्र कुमार उपाध्याय और सौरभ लवानिया की बेंच ने फैसला सुनाया । जनहित याचिका रायबरेली के सामाजिक कार्यकर्ता वैभव पांडेय ने लगाई थी।
केशव प्रसाद मौर्य बोले- विशेषज्ञों से राय लेने के बाद लेंगे फैसला
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा,परंतु पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा!