शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने पर होगी 1 साल की जेल, सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले इस देश ने लगाया प्रतिबंध

जकार्ता : अगले कुछ दिनों में इंडोनेशियाई संसद से एक नया क्रिमिनल कोड पास कर सकती है। जिसके तहत शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना दंडनीय अपराध माना जाएगा। ऐसा करने एक साल तक की जेल हो सकती है। कानून बिना शादी के पुरुषों और महिलाओं के एक साथ रहने पर भी प्रतिबंध लगाएगा। कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है जो उनके पति या पत्नी नहीं हैं, उन्हें व्यभिचार के लिए 1 (एक) वर्ष के अधिकतम कारावास या द्वितीय श्रेणी के अधिकतम जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। इंडोनेशिया के उप न्याय मंत्री एडवर्ड उमर शरीफ हेरिज ने रॉयटर्स को बताया कि नया कानून, जो दशकों से बना हुआ है, उसके 15 दिसंबर को पारित होने की उम्मीद है।

यह नया कानून देश में रूढ़िवादी मुसलमानों के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन इसे काफी उदार देश के रूप में जाना जाता है, जहां शरिया कानूनों का कोई राष्ट्रव्यापी आवेदन नहीं है। लेकिन अब यह बदल रहा है और इस्लामी समूह शादी से पहले शारीरिक संबंध पर प्रतिबंध लगाने वाले इस नए कानून का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि, देश में महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों और एलजीबीटी व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव करने वाले सैकड़ों स्थानीय कानून हैं।

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रिपोर्टों के अनुसार, अपराधी के पति या उनके अविवाहित बच्चों के माता-पिता से शिकायत मिलने पर कानून प्रभावी होगा। इसके अलावा, अनुच्छेद 144 कहता है कि शिकायतों को तब तक वापस लिया जा सकता है जब तक कि ट्रायल कोर्ट में परीक्षा शुरू नहीं हुई है। देश के कुछ इस्लामिक समूह इस कानून के मसौदे का समर्थन कर रहे हैं, जिससे रूढ़िवादिता बढ़ रही है। हालांकि, विरोधियों का तर्क है कि सत्तावादी नेता सुहार्तो के पतन के बाद 1998 में हुए उदार सुधार बेकार हो जाएंगे। 2019 में इस नियम को पारित करने के लिए एक मसौदा भी लाया गया था, लेकिन देश भर में इसका विरोध देखा गया। 

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