ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को क्यों किया गया गिरफ्तार ? दिल्ली पुलिस से जाने

दिल्लीः फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. उन्हें रात को ही ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से एक दिन की पुलिस हिरासत में स्पेशल सेल के हवाले कर दिया गया. अब दिल्ली पुलिस ने बताया है कि जुबैर की गिरफ्तारी की नौबत क्यों आई. दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, मोहम्मद जुबैर पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और सवालों के जवाब देने से बच रहे थे. उन्होंने जांच के लिए तकनीकी उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए. इसकी वजह से उन्हें पूछताछ के लिए कस्टडी में लेना पड़ा.

दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) के तहत मामला दर्ज किया था. इसके बाद जुबैर को गिरफ्तार करके देर रात पटियाला हाउस कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट अजय नरवाल के बुराड़ी स्थित आवास पर पेश किया गया. जुबैर की तरफ से एडवोकेट सौतिक बनर्जी और कवलप्रीत ने कोर्ट के सामने आरोप लगाया कि ये एफआईआर जिस ट्वीट के आधार पर दर्ज की गई है, वह चार साल पुराना है. ऐसे में साफ है कि ये कार्रवाई बदले की भावना से की गई है.

जुबैर के वकीलों ने आगे तर्क दिया कि वैसे भी इस मामले पर कार्रवाई करने की समयसीमा गुजर चुकी है. धारा 153ए और 295ए लगाने के पीछे कोई सामग्री नहीं दिखाई गई है. इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 41ए के नोटिस देने की प्रक्रिया का भी उल्लंघन किया गया है.

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