बाहुबली अनंत सिंह को 10 साल की सजा,विधायकी सीट को खतरा
दिल्लीः मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर से AK 47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में पटना की MP-MLA कोर्ट ने दस वर्ष की सजा सुनाई है. यह फैसला MP-MLA कोर्ट के विशेष अदालत के न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने सुनाया है. जज ने इस मामले में लंबी सुनाई और गवाहों को सुनने के बाद 14 जून को अनंत सिंह को दोषी पाया था और सजा के बिंदू पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया. इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता को लेकर उठने लगा है. अनंत सिंह के वकील सुनील कुमार का कहना है कि वो अपने मुवक्किल को राहत दिलवाने के लिए पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.
सुनील कुमार को उम्मीद है की पटना हाईकोर्ट इनके मुवक्किल और राजद के विधायक अनंत सिंह को राहत जरूर देगी. गौरतलब है कि अनंत सिंह के लदमा स्थित आवास पर पुलिस ने वर्ष 2019 में छापेमारी की थी और AK 47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और कारतूस बरामद होने का दावा किया था. इस मामले में विधायक समेत दो लोगों के खिलाफ सुनवाई की गई. अभियोजन ने अपना आरोप साबित करने के लिए अदालत में 13 गवाह पेश किया था बचाव पक्ष की ओर से 34 गवाहों का बयान कलमबंद करवाया गया है.
यहां यह भी बताते चलें कि MP-MLA कोर्ट के इस फैसले के बाद अनंत सिंह की विधायकी भी जा सकती है. अनंत सिंह फिलहाल विधानसभा में राजद के विधायक हैं. अनंत सिंह के वकील सुनील कुमार का कहना है कि अगर पटना हाईकोर्ट ने MP-MLA के इस फैसले पर सुनवाई के दौरान स्टे लगा दिया तो अनंत सिंह की विधायकी बच जायेगी वरना उनकी विधानसभा की सदस्यता चली जायेगी. हालांकि अनंत सिंह के वकील को पूरी उम्मीद है कि पटना उच्च न्यायालय से मोकामा के विधायक अनंत सिंह को राहत मिलेगी.