सिख दंगों में उम्रकैद काट रहे सज्जन कुमार को सुको ने दिया झटका
0- मेडिकल आधार पर जमानत देने से किया इनकार
नई दिल्ली । दिल्ली में 1984 में हुए सिख दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल देने से इनकार कर दिया है। सज्जन कुमार ने मेडिकल कारणों से अंतरिम बेल की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया।
उनकी सेहत स्थिर होने और लगातार सुधार दिखने के चलते कोर्ट ने यह फैसला दिया है। जानकारी के अनुसार कोर्ट में सीबीआई ने मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की है।
सीबीआई ने मेडिकल रिपोर्ट में कहा कि सज्जन कुमार का स्वास्थ्य स्टेबल है। उनका इलाज चल रहा है और वो ठीक हो रहे हैं। सीबीआई ने कहा कि सज्जन कुमार के वकील ने बताया है कि वह मेदांता में अपना इलाज करवाना चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार अकेले ऐसे बीमार नहीं है, जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार को गंभीर अपराध में दोषी करार दिया गया है। वह जेल में डॉक्टरों की देखरेख में अपना इलाज करवा सकते हैं।