गैर मुस्लिम से शादी इस्लाम में अमान्यः एडवाइजरी
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अंतर्धार्मिक विवाह को रोकने के लिए मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें दूसरे धर्म में शादी को अमान्य बताया गया है.
एडवाइजरी कहती है कि लड़के-लड़कियों के मोबाइल पर नजर रखी जानी चाहिए, लड़कियों को सिर्फ महिला विद्यालय में पढ़ाना चाहिए और उनकी जल्दी शादी की जानी चाहिए.
बहुत सी मुस्लिम महिलाओं ने इस तरह की एडवाइजरी को हास्यापद बताया है. इसी महीने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह एडवाइजरी जारी की है.
इसके पीछे गैर मज़हब में शादी के बढ़ते मामलों को वजह बताया गया है. इस एडवाइजरी में अंतर्धार्मिक विवाह को मुद्दा बनाया गया है लेकिन मुस्लिम लड़कियों के लिए कई बातें हैं जैसे उनके मोबाइल पर नजर रखे जाने की जरूरत, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ना, लड़कियों की जल्दी शादी इत्यादि.
एडवाइजरी के अनुसार, इन मामलों में जहां मुस्लिम लड़कियों ने गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली उनकी बाद की ज़िन्दगी बड़ी तकलीफ से गुजरी.
इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सात सूत्रीय एडवाइजरी जारी की है. क्यों जारी हुई एडवाइजरी?
इस एडवाइजरी में मुख्यतः इस बात को समझाया गया है कि एक मुसलमान लड़की का निकाह मुसलमान लड़के के साथ ही हो सकता है. वैसे ही, लड़का भी गैर मुस्लिम लड़की से शादी नहीं कर सकता.