श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सुनवाई 19 फरवरी को होगी
लखनऊ : सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में ठाकुर केशव देव महाराज (श्री कृष्ण) विराजमान कटरा केशव देव मामले की सुनवाई अब 19 फरवरी को होगी। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और कमेटी ऑफ मेनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह के अधिवक्ता अदालत में प्रस्तुत हुए और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।
सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में 23 दिसंबर 2020 को ठाकुर केशव देव महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशवदेव, जय भगवान गोयल, सौरभ गौड़, राजेन्द्र माहेश्वरी व महेन्द्र प्रताप सिंह की ओर से 13.37 एकड़ जमीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर दावा दायर किया गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। दावे में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट व श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को पक्षकार बनाया गया है। शुक्रवार को इस मामले की पहली सुनवाई हुई।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति ओर से अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल और कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की ओर से अधिवक्ता नीरज शर्मा व सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद अदालत में प्रस्तुत हुए और जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा।
अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। मामले के वादी और श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष अधिवक्ता महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि कटरा केशवदेव की 13.37 एकड़ जमीन पर सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में दावा स्वीकार हो चुका है। शुक्रवार को पहली सुनवाई के दौरान श्रीकृष्ण सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता अदालत में प्रस्तुत हुए और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। उन्होने बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की ओर से इस मामले में कोई प्रस्तुत नहीं हुआ।