अब UPI से रोज कर सकेंगे 10 लाख तक के ट्रांजैक्शन!

त्योहारी सीजन आने ही वाला है और शॉपिंग का माहौल पहले से ही गर्म है। ऐसे समय में अगर आप गोल्ड ज्वैलरी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर क्रेडिट कार्ड से भारी-भरकम पेमेंट करते हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं।

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने अब UPI से पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) भुगतानों की लिमिट बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। यह बदलाव 15 सितंबर यानी आज से लागू हो चुका है। इसका मतलब है कि चाहे आप लाखों का बिजनेस कर रहे हों या त्योहारों पर महंगी ज्वैलरी और गैजेट्स खरीद रहे हों, अब कैश या बैंक ट्रांसफर की झंझट से छुटकारा मिल गया है।

15 सितंबर से क्या बदल गया?

  1. गहनों की खरीदारी- पहले UPI से सिर्फ 1 लाख रुपए तक की ज्वैलरी खरीद सकते थे। अब लिमिट बढ़कर 2 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और 6 लाख रुपए डेली हो गई है।
  2. क्रेडिट कार्ड बिल- अब प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए और डेली 6 लाख रुपए तक UPI से पेमेंट कर सकेंगे।
  3. बीमा और कैपिटल मार्केट- लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और 10 लाख रुपए डेली।
  4. ट्रैवल बुकिंग- अब 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और 10 लाख रुपए प्रतिदिन की सुविधा।
  5. GEM पोर्टल- सरकारी खरीद-बिक्री के लिए लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है।

पर्सन टू मर्चेंट डेली लिमिट
क्रमांक कैटेगिरी पुरानी लिमिट नई लिमिट (1 ट्रांजैक्शन) कुल लिमिट (24 घंटे)
1 कैपिटल मार्केट निवेश 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए
2 इंश्योरेंस 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए
3 ट्रैवल 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए
4 क्रेडिट कार्ड पेमेंट 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए
5 कलेक्शन 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए
6 ज्वैलरी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए 6 लाख रुपए
7 डिजिटल अकाउंट ओपनिंग 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए

क्यों अहम है यह बदलाव?
फिनटेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस फैसले से खासतौर पर उन ग्राहकों और बिजनेस को फायदा होगा, जो रोजाना लाखों के ट्रांजैक्शन करते हैं। अब उन्हें बार-बार पेमेंट करने की जगह एक ही बार में पूरा पेमेंट करने की सुविधा मिलेगी।

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