HC के जज के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएगा लोकपाल, SC ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें एक मौजूदा हाई कोर्ट जज के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे “बहुत परेशान करने वाला” बताते हुए इस आदेश को स्थगित कर दिया। 

जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली एक विशेष पीठ ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर लोकपाल द्वारा 27 जनवरी को पारित आदेश पर उनके जवाब मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की थी। पीठ में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अभय एस ओका भी शामिल हैं। 

पीठ ने शिकायतकर्ता को जज का नाम उजागर करने से मना किया है। पीठ ने शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत को गोपनीय रखने का भी निर्देश दिया है। लोकपाल ने हाई कोर्ट के मौजूदा अतिरिक्त जज के खिलाफ दायर दो शिकायतों पर यह आदेश पारित किया। 

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