सैफ पर हमला करने वाले शहजाद की पहचान परेड, गवाहों ने कन्फर्म की आइडेंटिटी

मुंबई पुलिस ने बुधवार को आर्थर रोड जेल में सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद का पहचान परेड आयोजित किया। अधिकारियों के अनुसार, शहजाद ने सैफ के घर में चोरी करने के उद्देश्य से प्रवेश किया था और हमले के दौरान मौजूद गवाहों ने उसे पहचान लिया।

आपको बता दें कि पिछले महीने सैफ अली खान के घर में घुसे एक अज्ञात हमलावर ने सैफ पर हमला किया। बाद में उस व्यक्ति की पहचान शरीफुल इस्लाम शहजाद के रूप में हुई, जो कथित तौर पर चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था। इस दौरान हुई हिंसक झड़प में सैफ को अपनी पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में चाकू लगे। उन्हें तत्काल लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया और 21 जनवरी को सर्जरी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया।

यह पहचान परेड आर्थर रोड जेल के सीनियर जेलर के कार्यालय में हुई, जिसमें तहसीलदार की मौजूदगी में कोर्ट की अनुमति से परेड आयोजित की गई। सैफ के घर में हमले के दौरान मौजूद नर्स अरियामा फिलिप और आया जूनू ने आरोपी शहजाद की पहचान की।

मुंबई पुलिस ने कहा कि उनके पास आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत हैं, जिसमें CCTV फुटेज और एक सकारात्मक चेहरे की पहचान परीक्षण शामिल है। 31 जनवरी को किए गए चेहरे की पहचान परीक्षण में शहजाद और CCTV फुटेज में दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान मेल खाती है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद बांग्लादेश से भारत आया था और कोलकाता में विभिन्न स्थानों पर रहने के बाद मुंबई पहुंचा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त मौखिक, भौतिक और तकनीकी प्रमाण जुटाए हैं, जिससे यह साबित होता है कि आरोपी वही व्यक्ति है जिसे गिरफ्तार किया गया है।

मुंबई पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त परमजीत सिंह दहिया ने उन अफवाहों को खारिज किया, जिनमें कहा गया था कि आरोपी के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, “जब कोई आरोपी गिरफ्तार होता है तो उसके खिलाफ कई तरह के प्रमाण जुटाए जाते हैं। हमने इस आरोपी के खिलाफ मौखिक, भौतिक और तकनीकी सबूत पाए हैं। हम सही व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुके हैं।”

कौन है आरोपी का वकील?

आरोपी के वकील संदीप शेखाने ने पुलिस के दावों को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि “कोई सही जांच नहीं की गई है।” उन्होंने कहा कि आरोपी ने मुंबई में सात साल से ज्यादा समय तक रहकर अपने परिवार के साथ जीवन यापन किया और यह दावा कि वह बांग्लादेश से आया था, गलत है। शेखाने ने यह भी कहा कि अदालत ने पुलिस को पांच दिनों में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

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