रिया बर्डे की गिरफ्तारी पर HC ने पुलिस को फटकारा, कहा- संवैधानिक अधिकारों का हनन…

26 सितंबर को महाराष्ट्र पुलिस ने रिया अरविंद बर्डे को गिरफ्तार किया था। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के लिए निर्धारित सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर पुलिस को फटकार भी लगाई है।
इस आरोप में हुई थी रिया की गिरफ्तारी
सितंबर महीने में रिया बर्डे को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर में अवैध रूप से भारत में रहने और जाली दस्तावेजों से भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उल्हासनगर के हिल लाइन पुलिस स्टेशन को रिया बर्डे के कथित धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में शामिल होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
रिया ने हाईकोर्ट में दाखिल की थी याचिका
अब रिया बर्डे की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने बिना कारण बताए एक महिला की गिरफ्तारी को संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया। अदालत ने ठाणे पुलिस कमिश्नर को संबंधित पुलिस अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया। पीठ ने यह भी कहा कि सभी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तारी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए।
अनुासनात्मक कार्रवाई को कहा
आरोप है कि रिया बर्डे बांग्लादेशी नागरिक है। हालांकि ठाणे पुलिस उन्हें गिरफ्तारी के संबंध में लिखित आधार नहीं दे सकी। इससे उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। अदालत ने पुलिस कमिश्नर से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के पालन को सुनिश्चित कराने को कहा है।
रिया बर्डे के बारे में यह भी जानें
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिया अरविंद बर्डे को आरोही बर्डे और बन्ना शेख के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने परिवार के साथ भारत में रहती थीं। हालांकि बाद में माता-पिता कतर में रहने लगे। भाई-बहनों के बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं है। फिल्म साइट आईएमडीबी के अनुसार रिया को आमरस (2023) नामक फिल्म में प्रसिद्धि मिली। रिया को इससे पहले मुंबई पुलिस भी गिरफ्तार कर चुकी है।