उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद निपट गया! नैनीताल हाईकोर्ट में बोली उत्तराखंड सरकार
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 24 दिसंबर की तिथि नियत की है।
राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि वहां पर कानून व्यवस्था बनाई गई है जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि अब भी वहां समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं।
डीएम और एसपी ऐसे भाषण देने वालों पर कार्रवाई करने में असफल हो रहे हैं। याचिका के अनुसार, राज्य सरकार ने अभी तक मामले में किसी के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया। आरोप है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है।