मंगलुरु होमस्टे अटैक केस में कोर्ट ने 40 आरोपियों को किया बरी, जानिए पूरा मामला

2012 के कुख्यात मंगलुरु ‘होमस्टे अटैक’ मामले में 40 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। मंगलुरु के छठे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। दरअसल, सूबतों की कमी होने के कारण कोर्ट ने आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया। 

बता दें कि पुलिस ने इस संबंध में 44 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनमें से तीन की सुनवाई के दौरान मौत हो गई, जबकि एक पत्रकार के खिलाफ आरोप सरकार ने हटा दिए। 

क्या था मामला?

28 जुलाई 2012 को हिंदू जागरण वेदिके के सदस्यों ने मंगलुरु में पडिल के पास मॉर्निंग मिस्ट होमस्टे में एक जन्मदिन पार्टी पर हमला किया था। जांच के बाद मंगलुरु ग्रामीण पुलिस ने 44 आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया।

कथित तौर पर इस हमले का नेतृत्व हिंदुत्व नेता सुभाष पडिल ने किया था। इसमें दावा किया था कि युवा शराब पीने के बाद अश्लील गतिविधियों में लिप्त थे। हमले के दौरान, हिंदू जागरण वेदिके के सदस्यों ने कथित तौर पर महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया था और कम से कम 12 लोगों पर हमला किया था। 

दो वीडियो पत्रकार भी हुए थे गिरफ्तार

इस मामले में दो वीडियो पत्रकारों को भी गिरफ़्तार किया गया था। इनमें से एक पत्रकार के खिलाफ मामला सीएम सिद्धारमैया की अगुवाई वाली सरकार ने वापस ले लिया था, जिसके बाद 2018 में उसे बरी कर दिया गया था।

राज्य महिला आयोग ने भी घटना की जांच की और तत्कालीन गृह मंत्री आर. अशोक को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें ‘पुलिस विफलता’ और हमले की प्रकृति की पृष्ठभूमि में एक डीआईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम द्वारा जांच की सिफारिश की गई थी।

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