दिल्ली शराब घोटाले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बढ़ाई न्यायिक हिरासत
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ने मनीष सिसोदिया की उन याचिकाओं पर सुनवाई से गुरुवार को खुद को अलग कर लिया जिनमें आबकारी नीति घोटाला मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर नए सिरे से विचार के लिए उनकी दो अलग-अलग याचिकाओं पर एक ऐसी पीठ सुनवाई करेगी जिसके सदस्य न्यायमूर्ति कुमार नहीं हों।
जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, ‘‘हमारे भाई को कुछ परेशानी है। वह व्यक्तिगत कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते।’’ सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है।
पीठ ने कहा कि एक अन्य पीठ 15 जुलाई को इस मामले पर विचार करेगी। शीर्ष अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से चार जून को इनकार कर दिया था।