कर्नाटक HC ने प्रज्वल की मां भवानी रेवन्ना को दी अग्रिम जमानत, पढ़ें पूरी खबर…
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निलंबित जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दे दी है। उन्हें इस शर्त पर जमानत दी गई है कि उन्हें मैसूर और हासन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
न्यायालय ने कहा कि जब वह पहले ही 85 सवालों के जवाब दे चुकी हैं तो यह कहना उचित नहीं है कि वह एसआईटी के सभी सवालों में सहयोग नहीं कर रही हैं।
पीड़ितों से संपर्क में भी भवानी रेवन्ना
कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने राज्य उच्च न्यायालय में कहा कि दुष्कर्म के आरोपी जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना, यौन उत्पीड़न की सात कथित पीड़ितों के साथ संपर्क में थीं जिससे वह उन्हें मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराने से रोक सकें।
एसआईटी ने 14 जून को कर्नाटक उच्च न्यायालय में भवानी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बहस के दौरान यौन उत्पीड़न की पीड़िता के अपहरण के मामले में 55 वर्षीय भवानी की पहचान मास्टरमाइंड और सरगना के रूप में की थी।
उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख था, लेकिन 7 जून को गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई अंतरिम सुरक्षा को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया था, साथ ही भवानी को एसआईटी के समक्ष पेश होकर जांच में सहयोग करने को कहा गया था।