अपहरण मामले में कर्नाटक HC ने भवानी रेवन्ना की बढ़ाई अंतरिम जमानत, जांच कमेटी से पूछे सवाल
कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपहरण मामले में भवानी रेवन्ना को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। अश्लील वीडियो से जुड़े अपहरण मामले में प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को दी गई अग्रिम जमानत की समय सीमा बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने पहले दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को अगले आदेश तक बढ़ाने का आदेश दिया है। बता दें कि इससे पहले 7 जून को कर्नाटक हाई कोर्ट ने मामले में भवानी को अग्रिम जमानत दे दी थी।
न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने शुक्रवार को भवानी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई पूरी की और इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता तीन दिनों तक सुनवाई में शामिल हुआ।
जमानत रद्द करने को लेकर हुई बात
याचिकाकर्ता ने कहा, ‘भवानी जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। सब कुछ गलत जानकारी है। किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया गया है। पूरे मामले में भवानी रेवन्ना मुख्य आरोपी हैं। उन्होंने पीड़िता के अपहरण में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्हें हिरासत में लिया जाना चाहिए और पूछताछ की जानी चाहिए, इसलिए पहले से दी गई अग्रिम जमानत रद्द की जानी चाहिए।’
इस मामले में बेंच ने जांच अथॉरिटी से पूछा कि वह कारण बताए कि किस वजह से भवानी को हिरासत में लिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, ‘भवानी के वकील, याचिकाकर्ता जांच अधिकारियों के सामने पेश हो रहे हैं और पुलिस की हर तरफ से मदद कर रहे हैं। इसलिए गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है।
भवानी के पति को भी किया गया था गिरफ्तार
भवानी आईपीसी की धारा 64(ए), 365, 109, 120(बी) के तहत दर्ज अपहरण मामले में आरोपी है। उनके पति एचडी रेवन्ना को अपहरण के मामले में पहले 29 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और जन प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी। 28 अप्रैल को होलेनारसिपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए मामले में रेवन्ना और उनके बेटे हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप हैं।