वेतन से TDS कटने से छुटकारा पाने के लिए अपनाए आसान तरीका…
हर शख्स अपनी मेहनत की कमाई पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स बचाना चाहता है। लेकिन, टैक्स कई तरह के होते हैं, जिनके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होता। कई बार जब आपकी सैलरी से पैसा कट जाता है, तब आपको पता चलता है। ऐसा ही एक टैक्स है, TDS (Tax Deducted at Source)।
आइए जानते हैं कि TDS क्या है, यह क्यों कटता है और इसे कैसे बचाया जा सकता है।
TDS क्या है?
TDS के मैकेनिज्म में अगर कोई संस्था किसी और को भुगतान करने की उत्तरदायी है, तो वह सोर्स पर टैक्स काटकर बाकी रकम उसे ट्रांसफर कर देगी। मसलन, आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो वह आपकी तय सैलरी में से टैक्स काटकर पहले सरकार को देगी और फिर बाकी रकम आपके खाते में आएगी।
TDS कितना कटता है?
कई इनकम पर TDS रेट तय है, लेकिन सैलरी के मामले में ऐसा नहीं है। यह कर्मचारी के सालाना वेतन और उसके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से तय होता है। यह आमतौर पर 10 से 30 फीसदी के बीच होती है। कंपनी अक्सर जनवरी से मार्च के बीच अपने कर्मचारियों से टैक्स बचाने वाले निवेश का प्रूफ मांगती है।
कुल सालाना इनकम में से डिडक्शन और एग्जेम्प्शंस हटाने के बाद कर्मचारी की नेट सैलरी निकलती है। इसी पर टैक्स देनदारी तय की जाती है। कंपनी इसके लिए कर्मचारी की कुल नेट इनकम और उसके हिसाब से लागू टैक्स स्लैब को आधार बनाती है। अमूमन जनवरी से मार्च की सैलरी में पूरा टीडीएस कट जाता है।
TDS बचाने के लिए क्या करें?
आप फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच भर सकते हैं। 15जी 60 साल से कम और 15एच इससे अधिक उम्र वालों के लिए है। ये दोनों सेल्फ-डेक्लेरेशन फॉर्म हैं। इनमें कोई शख्स यह बताता है कि उसकी आमदनी टैक्सेबल लिमिट से कम है। इसलिए उसे टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाए। इन फॉर्म के जरिए आप ब्याज या किराये जैसी कमाई पर TDS देने से बच सकते हैं।
लेकिन, अगर आपकी कमाई तय सीमा से अधिक है, तो इन फॉर्म को न भरें। इनमें PAN कार्ड की भारी जानकारी देनी पड़ती है। ऐसे में सरकार को आपकी कमाई का पता लग सकता है और आप पर टैक्स चोरी का आरोप भी लग सकता है।
निवेश से कैसे बचाएं TDS?
आप कई बचत योजनाओं में निवेश करके भी TDS बचा सकते हैं। जैसे कि सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS),यूनिट-लिंक्ड बीमा योजना (यूलिप) और सुकन्या समृद्धि योजना। टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (TSFD) और इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) फंड में निवेश भी TDS बचाने के अच्छे विकल्प हैं।