भाजपा नेता की हत्या मामले में PFI से जुड़े 15 लोगों को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
केरल की एक अदालत ने तटीय जिले अलप्पुझा में दिसंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के एक नेता की हत्या के मामले में शनिवार को 14 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। मालूम हो कि दोषी ठहराये गए लोगों का संबंध प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामिक समूह ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) से है।
पत्नी, बच्चे और मां के सामने की थी हत्या
सजा मावेलिककारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वी जी श्रीदेवी ने सुनाई। अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा था कि वे एक “प्रशिक्षित हत्यारा दस्ता” थे और जिस क्रूर और शैतानी तरीके से पीड़ित को उसकी मां, बच्चे और पत्नी के सामने मार दिया गया था, वह इसे दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में लाता है।