नाबालिग छात्रा का MMS बनाकर ब्लैकमेल करता रहा टीचर, अदालत ने 20 साल की सुनाई सजा

मध्य प्रदेश के छत्तरपुर में नाबालिग छात्रा का एमएमएस बनाकर उसका शारीरिक शोषण करने वाले टीचर को 20 साल की सजा सनाई गई है। छत्तपुर जिला कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई और 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोपी का नाम विक्रम भार्गव बताया जा रहा है जो कोचिंग क्लास चलाता था। साल 2019 में छात्रा उसी के पास ट्यूशन पढ़ने जाता थी। इसी दौरान  वो छात्रा को अपनी बांतों में फंसाने लगा। 

एक दिन मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने छात्रा का अश्लील वीडियो बना लिया और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण करने लगा। छात्रा बदनामी के डर से सबकुछ सहती रही। जानकारी के मुताबिक आरोपी  6 महीनों तक छात्रा को ब्लैकमेल कर उसका फा.दा उठाता रहा लेकिन फिर एक दिन उसने छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोपी ने जब वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया तो पीड़िता भी चुप नहीं रही और सबकुछ माता -पिता को बता दिया। इसके बाद पिता ने थाने  पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीच शुरू की और जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 

पुलिस ने आरोपी पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इसके बाद जिला कोर्ट के विशेष न्यायधीश ने मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और 20 साल की जेल के साथ 2 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया।

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