निजी- कमर्शियल गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर 25 प्रतिशत की मिलेगी छूट, जानें कितना होगा फायदा

उत्तराखंड में 15 साल की आयु पूरी कर चुके वाहन को स्क्रैप करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने लोगों को नए गाड़ियों पर छूट देने का फैसला लिया है। पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में तब्दील करने के बाद उसी श्रेणी के नया वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 360 से 8640 रुपये तक छूट मिलेगी।

प्राइवेट कार, दुपहिया वाहनों को जहां एक बार में ही 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी,वहीं कामर्शियल वाहनों के लिए आठ साल तक टैक्स में 15 प्रतिशत छूट की सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप के दायरे में लाने का निर्णय कर चुकी है। सरकारी विभागों के 6200 से अधिक वाहनों को कबाड़ घोषित किया जा चुका है।

अब से इनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा। फिलहाल यह नियम निजी वाहनों पर लागू नहीं है। लेकिन, सरकार ने निजी क्षेत्र के वाहनों के लिए प्रोत्साहन नीति लागू की है। मंगलवार को परिवहन अधिकारियों ने निजी वाहनों को स्क्रैप कराने पर मिलने वाली सुविधा का ब्योरा भी साझा किया।

निजी कार, दुपहिया वाहनों को एक बार में दो हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक टैक्स में रियायत मिलेगी, तो कामर्शियल वाहनों को यह सुविधा आठ साल तक लागू रहेगी। इन वाहनों को परिवहन टैक्स में सालाना 360 रुपये से लेकर आठ हजार 640 रुपये की छूट मिलेगी।

अलग-अलग श्रेणियों में इस तरह मिलेगी छूट

निजी वाहन : 25 प्रतिशत एक मुश्त छूट
कार श्रेणी: 10 लाख रुपये औसत मूल्य के आधार पर मोटर व्हीकल टैक्स में 25 हजार रुपये
दोपहिया वाहन:  एक लाख रुपये औसत मूल्य के आधार पर रजिस्ट्रेशन टैक्स में 02 हजार रुपये
कामर्शियल वाहन : 15 प्रतिशत छूट आठ साल तक

48 सीट वाली बस को हर साल 8640 रुपये

 आठ सिटर टैक्सी, मैक्सी कैब को सालाना 2400 रुपये
ऑटो-विक्रम को 690 रुपये की रियायत हर साल
मालवाहक वाहन: आठ वर्ष तक रियायत
3000 किलोग्राम तक के वाहन पर औसत दो टन के आधार वार्षिक 360 रुपये
3000 किलोग्राम से अधिक के वाहन औसत 18 टन के आधार पर सालाना 2916 रुपये

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