नूंह हिंसा: मामन की जमानत याचिका पर बहस पूरी, कुछ देर बाद अदालत सुना सकता है फैसला

31 जुलाई को धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में शामिल आरोपितों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक मामन खान की जमानत याचिका पर बहस पूरी हो गई है।

एडिशनल सेशन जज संदीप दुग्गल की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद चार बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया। मामन के अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई की एसआइटी के आरोप निराधार हैं। मामन को जमानत दी जाए।

विधायक ने जांच में नहीं किया सहयोग

वहीं, अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार तथा एसआइटी की ओर से कहा गया कि जांच में आरोपित विधायक के विरुद्ध कई सबूत मिले हैं। रिमांड अवधि के दौरान जांच में भी आरोपित ने सहयोग नहीं किया अभी हिंसा से जुड़ी किसी भी एफआई आर में आरोप पत्र नहीं पेश किए गए।

जनप्रतिनिधि होने के नाते मामन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई । जमानत दी गई तो वह गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आरोपित को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

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