प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर शख्स ने कर दी थी महिला की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
ठाणे, महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2017 में एक विवाहित महिला की हत्या मामले में 19 जुलाई (बुधवार) को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने महिला की हत्या करने वाले 28 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि दोषी ने महिला की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि महिला ने उसके प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
दोषी पर कोर्ट ने 20 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
प्रधान जिला न्यायाधीश अभय जे मंत्री ने मंगलवार को पारित आदेश में आरोपी अतुल कमलेश सिंह पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। कोर्ट ने जुर्माने की रकम पीड़िता के पति को देने का आदेश दिया।
क्या है यह पूरा मामला ?
अतिरिक्त लोक अभियोजक अनिल लाडवंजारी ने अदालत को बताया कि आरोपी, जो अविवाहित था और 32 वर्षीय विवाहित पीड़िता ठाणे के दिवा में एक ही इलाके में रहते थे। यह एकतरफा प्रेम प्रसंग था क्योंकि महिला ने आरोपी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। आरोपी को पीड़िता का किसी से बात करना पसंद नहीं था।
रहमी से कर दी हत्या
24 अप्रैल, 2017 को आरोपी पीड़िता के घर गया जब उसका पति आसपास नहीं था और घर में घुसते ही वह उससे झगड़ा किया। बाद में उसने ब्लेड से उसका गला काट दिया और उस पर चाकू से हमला भी किया। कुछ पड़ोसियों ने महिला को चिल्लाते हुए सुना और उसकी मदद करने के लिए दौड़े, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था, जिसके बाद उसके पति को सतर्क कर दिया गया। बाद में महिला घर में खून से लथपथ मृत पड़ी मिली।
अपने आदेश में, न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए और सजा सुनाई जानी चाहिए। अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए पीड़िता के पति और पड़ोसियों सहित कई गवाहों से पूछताछ की।