महाराष्ट्र: औरंगाबाद यूनिवर्सिटी ने छात्रा संग दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद प्रोफेसर को किया बाहर

औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में एक विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। वहीं, अब इस मामले में विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।

बेगमपुरा पुलिस ने मंगलवार की रात आरोपी अशोक बंडगर और उसकी पत्नी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 376 (दुष्कर्म), 109 (उकसाना), 114 (अपराध होने पर उकसाने वाला मौजूद) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

FIR में पत्नी का नाम भी शामिल

अधिकारी ने बताया कि FIR में आरोपी प्रोफेसर की पत्नी का नाम भी शामिल किया गया है। क्योंकि कथित अपराध में प्रोफेसर की पत्नी ने उसका समर्थन किया था और शिकायतकर्ता महिला से कहा था कि उससे एक बेटा चाहते हैं।

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के प्रशासन ने अपने आदेश के अनुसार बंदगर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और बुधवार को उन्हें निलंबित कर दिया है। यह भी कहा कि विश्वविद्यालय ने उसके खिलाफ एक अलग मंडल जांच कराने का फैसला किया है।

पुलिस के अनुसार, 2019 और 2021 के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं लेने वाला आरोपी शिकायतकर्ता के संपर्क में आया था, जब वह अपने शोध प्रबंध की तैयारी कर रही थी। उसने उसका (शिकायतकर्ता महिला) विश्वास जीता और कथित तौर पर उसे अपने परिवार के साथ औरंगाबाद में अपने घर पर रहने के लिए राजी कर लिया।

2022 और 2023 के दौरान भी किया दुष्कर्म

एक अधिकारी ने बताया था कि औरंगाबाद में रहने के दौरान, आरोपी ने फरवरी 2022 और फरवरी 2023 के दौरान कई बार उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया।

अधिकारी ने FIR का हवाला देते हुए कहा कि जब शिकायतकर्ता ने प्रोफेसर की पत्नी को कथित यौन उत्पीड़न के बारे में बताया तो बाद में उसने उससे कहा कि वे उससे एक बेटा चाहते हैं।

अधिकारी ने कहा कि बीमार होने के बाद शिकायतकर्ता बुलढाणा जिले में अपने घर वापस चली गई, लेकिन आरोपी कथित तौर पर उसे फोन करके परेशान करता रहता था।

आरोपी ने पीड़िता के माता पिता को दी थी धमकी

इतना सब होने के बाद महिला ने अपने पिता को कथित यौन उत्पीड़न के बारे में बताया और उन्होंने विश्वविद्यालय की विशाखा समिति से संपर्क किया, जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के बारे में जानकारी रखती है। अधिकारी ने बताया कि जब आरोपी को तलब किया गया तो उसने महिला के माता-पिता को भी धमकाने की कोशिश की।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाल ही में शिकायतकर्ता को एक पत्र देकर कहा था कि वह पुलिस से संपर्क कर सकती है। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद उसने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

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