ट्रेन में यात्रियों को जिंदा जलाने वाले आरोपी शाहरुख सैफी पर UAPA की लगेगी धारा

कोझिकोड, केरल पुलिस की एक स्पेशल टीम ने ट्रेन में लगाई आग की घटना को आतंकी घोषित कर दिया है। इस मामले के मुख्य आरोपी के खिलाफ कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम (UAPA) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का फैसला किया गया है।

शाहरुख की पुलिस कस्टडी दो दिन में समाप्त

बता दें कि इस हादसे में तीन लोगों की जान चली गई थी। विशेष जांच दल (एसआईटी) का हिस्सा रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में आरोपी पर यूएपीए के प्रावधान लगाए जाएंगे और आने वाले दिनों में और जानकारी सामने आएगी।

सैफी ने अपना गुनाह किया था कबूल

आरोपी शाहरुख सैफी को हिरासत में लिए जाने के बाद 12 अप्रैल को लाप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन के दो कोचों से सबूत इकट्ठा करने के लिए कन्नूर लाया गया था। सैफी की पुलिस हिरासत 18 अप्रैल को खत्म हो रही है। कोझीकोड प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सैफी को पुलिस को 11 दिन की हिरासत में रखने का आदेश दिया था। पुलिस के मुताबिक सैफी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है।

2 अप्रैल की घटना 

गौरतलब है कि 2 अप्रैल की रात को, सैफी ने अलप्पुझा-कन्नूर एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों को आग लगा दी थी। इस घटना में 9 लोग झुलस गए थे, जबकि एक बच्चे सहित तीन लोगों की मौत ट्रेन की पटरियों पर हो गई थी। पुलिस को आशंका है कि वे आग से बचने के प्रयास में गिरे होंगे।

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