गर्भवती पत्नी का सहारा लेकर पति ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज…
एक शादीशुदा आदमी से रिश्तों को इस कद्दर शर्मसार किया कि परिजन भी दंग रह गए। गर्भवती पत्नी का सहारा लेकर पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। मौके का फायदा उठाकर दोषी ने पहले जमकर शराब पी। शराब पीने बाद नशे में दोषी ने नाबालिग लड़की से मारपीट और रेप कर डाला। हैवानियत की हदें पार करते हुए दोषी ने पीड़िता के घरवालों को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। पॉक्सा कोर्ट में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई गई है।
नाबालिग लड़की से रेप से दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने व मारपीट करने के मामले में एडीजे/विशेष जज पॉक्सो न्यायाधीश अंजली नौलियाल की कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास और 62 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि सात जनवरी 2022 को खानपुर क्षेत्र में एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ मारपीट, दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने की वारदात हुई थी।
बुआ को पीड़ित किशोरी ने आपबीती बताई थी।पीड़िता ने बताया था कि आरोपी ने परिवार को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। पीड़िता ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी इस्लाम पुत्र सराजु निवासी ग्राम प्रहलाद पुर थाना खानपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सरकार की ओर से सात गवाह पेश किए।
गर्भवती पत्नी के देखभाल के बहाने किया रेप: आरोपी अपनी पत्नी के गर्भवती होने पर देखभाल के लिए पीड़िता को अपने घर लाया था। आरोपी की पत्नी की डिलीवरी अस्पताल में हुई थी। घटना वाले दिन आरोपी की पत्नी अस्पताल में भर्ती थी । इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी ने शराब के नशे में घटना को अंजाम दिया था।
पीड़िता को आर्थिक सहायता देने के आदेश
विशेष कोर्ट ने पीड़िता के लिए बतौर प्रतिकर राशि के रूप में तीन लाख रुपये की आर्थिक सहायता निर्भया फण्ड से देने के आदेश दिए हैं। साथ ही,उक्त निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजने व पीड़िता को उचित निर्धारण आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश दिए है।
तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा
विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 62 हजार रुपये के अर्थदंड भुगतने की सजा भी सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे तीन माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।