पिता पुत्र समेत तीन को दस दस साल की कैद

उरई/जलौन,संवाददाता। जानलेवा हमले में पिता-पुत्र समेत तीन लोगों को दस-दस साल की कैद और दस दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। दूसरे पक्ष के भी तीन लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई गई है।

मामला 12 साल पुराना है। शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह गुर्जर ने बताया कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के सालाबाद सुढार निवासी श्यामसुंदर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 जुलाई 2010 को गांव के ही शिवपाल भदौरिया व उनके बेटे सोनू ने अपने साथी शत्रुघ्न सिंह पुत्र साहब सिंह के साथ आए।

उस वक्त वह घर के बाहर बैठे थे। पुरानी रंजिश को लेकर गालीगलौज करने लगे। मना करने पर तमंचे से फायर कर दिया। जिससे वह घायल हो गए थे। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई थी।

इसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस मामले का ट्रायल विशेष जज ईसी एक्ट शिवकुमार की अदालत में चल रहा था। मंगलवार को विशेष जज ने श्यामसुंदर की तहरीर पर शिवपाल, सोनू और शत्रुघ्न को दस-दस साल की सजा और दस दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

वहीं दूसरे पक्ष के शिवपाल की तहरीर पर श्यामसुंदर, मुरारी, मानसिंह व दशरथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें ट्रायल के दौरान श्यामसुंदर की मौत हो चुकी है।

इस मामले में मुरारी, मानसिंह और दशरथ को दो दो साल की सजा और पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सजा के दौरान सोनू पुत्र शिवपाल हाजिर नहीं हुआ था। इस पर अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

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