अभिषेक बनर्जी की पत्नी को हाई कोर्ट से राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले से जुड़े मामले में निचली अदालत के समक्ष तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी की पेशी को फिलहाल के लिए छूट दे दी है।

दिल्ली की निचली अदालत ने उन्हें 12 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह 29 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।

मामले में प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत को चुनौती देते हुए रुजीरा बनर्जी ने हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। जिसमें व्यक्तिगत पेशी के लिए छूट मांगी थी।

जिस पर जस्टिस योगेश खन्ना की अदालत ने रुजिरा को व्यक्तिगत पेशी के लिए कुछ वक्त की छूट दी है।

पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से दशहरा अवकाश के बाद सुनवाई के लिए उनकी याचिका पर विचार करने का आग्रह किया।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा, “तब तक, महिला मुवक्किल (रुजिरा) व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकती है।”

रुजीरा बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रार्थना की कि उनके मुवक्किल को उनके वकील के माध्यम से निचली अदालत में पेश होने की अनुमति दी जाए।

अदालत ने कहा कि 29 अक्टूबर तक रुजिरा को कोर्ट में पेश होने की छूट दी जाएगी, लेकिन इस दौरान याचिकाकर्ता वकील के माध्यम से निचली अदालत में पेश होगा। 3

अदालत में रुजीरा बनर्जी की ओर से तर्क दिया गया है कि उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत मनमानी, झूठी, परेशान करने वाली और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

याचिका में कहा गया है कि शिकायत उसे और उसके परिवार को परेशान करने और पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए दर्ज की गई है। 

याचिकाकर्ता का ये भी कहना है कि ईडी ने अवैध समन जारी कर उन तथ्यों का अवलोकन नहीं किया, कि वो दो छोटे बच्चों की मां है और कोलकाता में रहती है। याचिकाकर्ता कई बार अनुरोध कर चुकी है कि कोलकाता में प्रकरण की जांच की जाए।  

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker