उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के परिजनों मिलेगी अनुग्रह राशि

लखनऊ : प्रदेश सरकार राज्य में हुए पंचायत चुनाव की ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से मरने वाले सरकारी कार्मिकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देगी। अभी तक चुनाव ड्यूटी में अनुग्रह राशि देने के प्रावधान में कोरोना संक्रमण से मौत शामिल नहीं थी। पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने इस बारे में इसी साल 6 अप्रैल को जारी हुए शासनादेश में संशोधन कर नया शासनादेश जारी किया है। 6 अप्रैल के शासनादेश में चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी असामायिक दुर्घटना जैसे आतकंवादी हिंसा/असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइंस, बम विस्फोट, हथियारों से आक्रमण आदि की दशा में मृत्यु होने पर ही सरकारी कार्मिक के परिजनों को अनुग्रह राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया था।

मंगलवार को जारी किये संशोधित शासनादेश में उपरोक्त सारे कारणों के साथ ही कोविड-19 महामारी से मृत्यु की दशा में भी अनुग्रह राशि दिये जाने का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी सभी प्रत्यक्ष व परिस्थितिजन्य साक्ष्य और सभी दस्तावेजों जिनमें चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर की कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कोविड-19 से मृत्यु की दशा में कोविड-19 की एण्टीजन/आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ अपनी संस्तुति सहित अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करवाएंगे।

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