मोदी सरकार बदलेगी कर्मचारियों की छुट्टियों के नियम

नयी दिल्ली: देश में बन रहे नए श्रम कानूनों के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में तीन दिन छुट्टी का प्रावधान संभव है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार हफ्ते में चार कामकाजी दिन और उसके साथ तीन दिन वैतनिक छुट्टी का विकल्प दे सकता है। सरकार नए लेबर कोड में नियमों को 1 अप्रैल से लागू करना चाहती थी लेकिन राज्यों की तैयारी न होने और कंपनियों को एचआर पॉलिसी बदलने के लिए अधिक समय देने के लिए इन्हें फिलहाल टाल दिया गया।  नए लेबर कोड में नियमों में ये विकल्प भी रखा जाएगा, जिस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं। नए नियमों के तहत सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 तक करने को शामिल किया है। काम करने के घंटों की हफ्ते में अधिकतम सीमा 48 है, ऐसे में कामकाजी दिनों का दायरा पांच से घट सकता है।

सरकार को 1 अप्रैल से लेबर कोड नियमों को लागू करना था लेकिन इन्हें टाल दिया गया। राज्य सरकारों ने नियमों को अभी फाइनल नहीं किया जिसके कारण इन्हें टाल दिया गया। लेबर कोड टालने का फैसला इसलिए भी लिया गया ताकि कंपनियों को सैलरी स्ट्रक्चर और एचआर पॉलिसी बदलने के लिए समय मिल जाए क्योंकि इन नियमों के कंपनियों की कर्मचारी लागत बढ़ जाएगी। सीनियर श्रम मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक लेबर कोड को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। सरकार चाहती है कि केंद्र के साथ कम से कम कुछ औद्योगिक राज्य लेबर कोड के नियमों को नोटिफाई करें। ताकि, कोई भी कानूनी परेशानी न हो। हालांकि, ऐसी उम्मीद है कि इन्हें जल्द लागू किया जा सकता है।

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