जानिए कौन कौन नहीं लड़ सकेगा उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव

लखनऊ : बिजनौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शंखनाद होते ही उम्मीदवारों ने ब्लाकों और जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र खरीदा। दिन भर उम्मीदवारों और उनके समर्थकों ने नामांकन पत्र खरीदे। जिले में 7 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार पंचायत चुनाव में पूरी ताकत के साथ जुट गए हैं।
उम्मीदवार और उनके समर्थकों ने प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्‍य, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्‍य के लिए पर्चा खरीदा। ब्लाकों में प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और बीडीसी के लिए पर्चा खरीदा गया तो जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत सदस्य के लिए पर्चा खरीदा गया। जिले में दूसरे चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को मतगणना होगी। पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन व  पुलिस प्रशासन जुट गया है।  19 अप्रैल को मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर 4 बैलेट पेपर मिलेंगे। मतदाता प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के बैलेट पेपर पर उनकी तकदीक बनाने के लिए मोहर लगाएंगे।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवार एक से लेकर चार सैट तक नामांकन के दौरान जमा कर सकेंगे। नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र और नो ड्यूज देना भी जरुरी होगा। अधिकारियों के मुताबिक आगनबाड़ी कार्यकत्री, सहायिका, आशा, शिक्षा मित्र, किसान मित्र, ग्राम रोजगार सेवक आदि पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उम्मीदवार की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और मतदाता की उम्र 18वर्ष से कम नहीं होगी।

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