हाई कोर्ट पलटा उत्तराखंड सरकार का फैसला , कुम्भ में प्रवेश के लिए कोरोना टेस्ट ज़रूरी

देहरादून : देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में इसका असर हरिद्वार कुंभ पर भी नजर आने लगा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुंभ में आने वाले सभी लोगों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उस फैसले की निंदा है जिसमें उन्होंने बिना कोरोना टोस्ट के लोगों को कुंभ में आने की इजाजत दी थी।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुंभ मेले को लेकर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। इसके अलावा कोर्ट का कहना है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है यदि वह अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उन्हें छूट मिल सकती है। बाकी सभी लोगों के लिए टेस्ट करवाना और निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा।उत्तराखंड में इसी महीने कुंभ मेला शुरू हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ में आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट को जरूरी किया था। हालांकि नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पूर्व सीएम के फैसले को पलटते हुए कहा था कि कुंभ में कोई पाबंदी नहीं होगी। उन्होंने कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट की पाबंदी को हटा दिया था। उनके इस फैसले की काफी निंदा हुई थी। वहीं हाल ही में केंद्र से उत्तराखंड गई स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने चेतावनी दी थी और नियमों की लापरवाही की बात कही थी।

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