राजदेव हत्याकांड: सीबीआई को दिए बयान से गवाह मुकरा

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में दस माह के बाद गुरुवार को अभियोजन पक्ष के 18वें गवाह का बयान विशेष कोर्ट में दर्ज किया गया। अपने बयान में गवाह सकलदेव सिंह सीबीआई के समक्ष घटना के बाद दिए गए बयान से मुकर गया। उसे कोर्ट ने पक्षद्रोही घोषित कर दिया है।

मुंशी सकलदेव सिंह ने कहा कि सीबीआई के समक्ष मैंने बयान नहीं दिया। घटना के बारे में मुझे किसी तरह की जानकारी नहीं है। सीवान निवासी वीरेंद्र पांडेय के मुंशी के तौर पर सीबीआई ने पूर्व में सकलदेव सिंह का बयान लिया था।

राजदेव की हत्या में शामिल कई आरोपितों का वीरेंद्र पांडेय से भूमि विवाद चल रहा था। सकलदेव सिंह के पक्षद्रोही होने से सीबीआई को झटका लगा है। इससे पूर्व एक और गवाह पक्षद्रोही हो चुका है। मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है।

बीते तीन मार्च को मामले में 17वें गवाह का बयान दर्ज किया गया था। लॉकडाउन के कारण दस महीनों के बाद 18वें गवाह का बयान दर्ज हो पाया। इस दौरान 22 तिथियां गुजरीं।

सुनवाई के दौरान दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मुख्य आरोपित पूर्व सांसद मोण् शहाबुद्दीन व भागलपुर जेल में बंद अजरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई। मुजफ्फरपुर जेल में बंद पांच अन्य आरोपितों की भी पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई।13 मई 2016 को सीवान के स्टेशन रोड में पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस संबंध में उनकी पत्नी ने अज्ञात अपराधियों पर एफआईआर करायी थी। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। जांच के पश्चात सीबीआई ने पूर्व सांसद समेत आठ आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। एक के खिलाफ मामले को जेजेबी कोर्ट में ट्रांसफर किया गया।

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