यूनीटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को SC ने बड़ी राहत देते हुए एक महीने के लिए दी अंतरिम जमानत

यूनीटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए एक महीने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। चंद्रा के पिता के कोरोना संक्रमित होने और अस्पताल में भर्ती होने के आधार पर ये जमानत मिली है। संजय चंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने होम बायर्स का पैसा लेकर घर नही दिया। वह इस मामले में करीब 3 साल से जेल में बंद हैं।

संजय चंद्रा ने अपने पिता के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी कोर्ट को देकर अंतिम जमानत देने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी थी जमानत

इससे पहले जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने संजय चंद्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि वह 30 अक्टूबर 2017 के आदेश का पालन नही किए हैं जिसमें उन्हें 750 करोड़ रूपये जमा कराने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि पहले वह 750 करोड़ रूपये जमा कराएं ताकि फ्लैट खरीददारों के हित की रक्षा हो सके।

जेल में सुख-सुविधाएं भोगने के लगे थे आरोप

इससे पहले संजय चंद्रा पर तिहाड़ जेल में कथित तौर पर सुख-सुविधाएं भोगने के आरोप लगे थे। एएसजे ने रिपोर्ट में बताया था कि संजय चंद्रा की बैरक में ऑफिस है। जिसमें कंप्यूटर लगे हैं और इंटरनेट व प्रिंटर की भी सुविधा है। इसके अलावा बैरक में घरेलू सामान के साथ गद्दे, सरसों का तेल, फुटमैट, मिनिरल वाटर समेत अन्य सुविधाएं हैं।

जेल मैनुअल के अनुसार, इस तरह के सामान रखने की अनुमति नहीं है। रिपोर्ट में महानिदेशक (डीजी) जेल और जेल के अन्य अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने की सिफारिश की गई थी।

दरअसल कैदियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें पानी, खाना, फल और उपचार की पर्याप्त सुविधा नहीं मिलती। जबकि गंभीर अपराध के मामले में जेल में बंद चंद्रा बंधुओं को विशेष सुविधाएं मिल रही हैं जो जेल मैनुअल में ही नही है।

सितंबर 2017 में गिरफ्तार किये गए थे संजय चंद्रा 

बता दें कि संजय चंद्रा को यूपी के ग्रेटर नोएडा के हाउसिंग प्रोजेक्ट में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने के मामले में दिल्ली की एक अदालत के आदेश पर सितंबर 2017 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में ही बंद हैं।

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